दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में बुधवार को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उन्नाव जिले के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 लोगों को दोषी करार दिया है, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया है। इससे पहले 29 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान दुष्कर्म पीड़िता के पिता की कथित रूप से हिरासत में हुई मौत मामले में फैसला सुनाने के लिए तारीख 4 मार्च तक टाल दी थी। गौरतलब है कि पुलिस हिरासत में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत का मामला 9 अप्रैल, 2018 का है। परिवार ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह ने रसूख के बल पर उसके पिता को पहले गिरफ्तार करवाया फिर हत्या करवा दी। नालाबिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं,क्योंकि इससे पहले ही पूर्व विधायक का उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर के साल 2017 में नाबालिग लड़की का अपहरण कर फिर उससे दुष्कर्म मामले में दिल्ली की कोर्ट उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। कोर्ट ने 20 दिसंबर को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी, इसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में केंद्रीय जांच एजेंसी ने केस को पुख्ता करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं, इनमें पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं। " alt="" aria-hidden="true" />
पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत केस: यूपी के पूर्व विधायक दोषी करार