नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई। जिसमें वाहन के ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता को बढ़ाकर 30 जून करने का निर्देश दिया गया। यह छूट केवल उन वाहन और वाहन मालिक के लिए होगी, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता एक फरवरी से लेकर 30 जून के बीच खत्म हो रही है।
लॉक डाउन की वजह से सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद
गौरतलब है कि देशभर में कोरोना वायरस की वजह से लॉक डाउन जारी है। ऐसे में सरकारी एडवाइजरी का पालन करते हुए राज्यों ने देशभर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से आम नागरिक अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की ओर से सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दें, जिनकी वैधता लॉक-डाउन की वजह से रिन्यू नहीं हो पा रही है और यह 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो रहे हैं।